NPS vs UPS नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) बनाम यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS): क्या है नया बदलाव?

By BharatBaat.CoM

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NPS vs UPS

NPS vs UPS सरकार ने हाल ही में यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को लागू किया है, जिससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से UPS में माइग्रेट करने का एक बार का विकल्प मिलेगा। यह बदलाव PFRDA (Operationalization of the Unified Pension Scheme under NPS) Regulations, 2025 के तहत किया गया है। यह नई योजना उन कर्मचारियों को लाभान्वित करेगी जो अपने पेंशन सिस्टम को बेहतर बनाना चाहते हैं।

NPS vs UPS में माइग्रेशन का विकल्प

केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी जो 31 मार्च 2025 तक NPS में पंजीकृत हैं, वे UPS में स्थानांतरित होने का विकल्प चुन सकते हैं। हालांकि, इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण शर्तें हैं:

  • माइग्रेशन की अंतिम तिथि: 1 अप्रैल 2025 से तीन महीनों के भीतर आवेदन करना होगा।
  • एक बार का अवसर: एक बार यदि UPS में स्विच कर लिया, तो इसे बदला नहीं जा सकता।
  • माइग्रेशन प्रक्रिया: संबंधित नोडल ऑफिस (DDO/PAO) को माइग्रेशन अनुरोध को CRA सिस्टम में प्रोसेस करना होगा।

यह ध्यान रखना आवश्यक है कि UPS में स्थानांतरित होने के बाद, कर्मचारी पूर्ववत NPS में वापस नहीं आ सकते हैं। इसलिए, यह निर्णय बहुत सोच-समझकर लेना चाहिए।

माइग्रेशन की प्रक्रिया

NPS vs UPS में स्विच करने के लिए दो तरीके उपलब्ध हैं:

1. eNPS पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रक्रिया

इच्छुक कर्मचारी eNPS पोर्टल पर जाकर निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं:

  1. Aadhaar eSign के माध्यम से माइग्रेशन अनुरोध सबमिट करें।
  2. DDO (Drawing & Disbursing Officer) को अपने रोजगार से जुड़ी जानकारी अपडेट करनी होगी और अनुरोध को सत्यापित करना होगा।
  3. PAO (Pay and Accounts Office) द्वारा अनुरोध को अधिकृत करने के बाद, CRA सिस्टम में माइग्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

2. NPS vs UPS फिजिकल फॉर्म के माध्यम से आवेदन

यदि कर्मचारी ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से माइग्रेशन नहीं करना चाहते हैं, तो वे फिजिकल फॉर्म भरकर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए:

  1. कर्मचारी को माइग्रेशन फॉर्म A2 (जिसे यहां से डाउनलोड किया जा सकता है) भरकर अपने नोडल ऑफिस (DDO/PAO) में जमा करना होगा।
  2. DDO CRA सिस्टम में ऑनलाइन अनुरोध दर्ज करेगा और रोजगार से जुड़ी जानकारी अपडेट करेगा।
  3. PAO द्वारा अधिकृत किए जाने के बाद CRA सिस्टम में माइग्रेशन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

UPS से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी

  • माइग्रेशन प्रक्रिया अनिवार्य नहीं है, यह केवल एक विकल्प है। यदि कोई कर्मचारी NPS में बने रहना चाहता है, तो वे इसे जारी रख सकते हैं।
  • UPS में माइग्रेशन एक बार ही किया जा सकता है। यदि एक बार यह विकल्प चुना जाता है, तो इसे बदला नहीं जा सकता।
  • UPS में क्या बदलाव होंगे? UPS के तहत कर्मचारियों को नए लाभ मिल सकते हैं, लेकिन यह तय करना आवश्यक होगा कि यह योजना उनके लिए उपयुक्त है या नहीं।
  • कर्मचारियों को माइग्रेशन के बाद अपने नए UPS खाते की जानकारी अपडेट करनी होगी।

NPS vs UPS अतिरिक्त जानकारी और सहायता

NPS vs UPS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए, कर्मचारी निम्नलिखित माध्यमों का उपयोग कर सकते हैं:

NPS vs UPS निष्कर्ष

UPS के कार्यान्वयन के साथ, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को NPS से UPS में माइग्रेट करने का एक विशेष अवसर मिला है। यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है, क्योंकि एक बार विकल्प चुनने के बाद इसे बदला नहीं जा सकता। इसलिए, इच्छुक कर्मचारियों को समय सीमा से पहले अपनी पसंद पर विचार कर निर्णय लेना चाहिए।

इस निर्णय को लेने से पहले कर्मचारियों को सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो विशेषज्ञों या संबंधित अधिकारियों से सलाह लेनी चाहिए।

UPS में स्थानांतरण को लेकर कोई भी संदेह या प्रश्न होने पर ऊपर दिए गए संपर्क विवरणों के माध्यम से जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

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