Mukhya Mantri Vivah Shagun yojna Haryana सरकार राज्य की बेटियों के सम्मान और उनके उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएँ चलाती है। इन्हीं योजनाओं में से एक प्रमुख योजना “Mukhya Mantri Vivah Shagun yojna Haryana” है, जिसे समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जिससे उनकी शादी का खर्च आसानी से उठाया जा सके।
Mukhya Mantri Vivah Shagun yojna Haryana क्या है?
यह योजना हरियाणा सरकार द्वारा संचालित एक सामाजिक कल्याण योजना है, जिसके तहत अनुसूचित जाति (SC), पिछड़ा वर्ग (BC), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और गरीबी रेखा से नीचे (BPL) आने वाले परिवारों की बेटियों के विवाह पर सरकार की ओर से आर्थिक सहायता (शगुन राशि) प्रदान की जाती है।
योजना का मुख्य उद्देश्य समाज में बेटियों के सम्मान को बढ़ाना, दहेज प्रथा को कम करना और विवाह समारोह को आर्थिक रूप से सुगम बनाना है।
Mukhya Mantri Vivah Shagun yojna Haryana का लाभ किन्हें मिलेगा?
इस योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित पात्रता शर्तें लागू होती हैं:
- आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- लाभार्थी परिवार गरीबी रेखा से नीचे (BPL) या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) से संबंधित होना चाहिए।
- अनुसूचित जाति (SC), पिछड़ा वर्ग (BC) या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) की बेटियों को इस योजना के तहत लाभ मिलेगा।
- लड़की की उम्र कम से कम 18 वर्ष और लड़के की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए।
- विवाह का पंजीकरण होना अनिवार्य है।
- यह सहायता राशि केवल पहली शादी के लिए दी जाएगी।
Mukhya Mantri Vivah Shagun yojna Haryana के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता राशि
हरियाणा सरकार ने इस योजना के तहत दी जाने वाली राशि को अलग-अलग वर्गों के अनुसार निर्धारित किया है।
| श्रेणी | सहायता राशि (रुपये में) |
|---|---|
| अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (SC/ST) | ₹51,000 |
| गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवार की लड़कियाँ | ₹51,000 |
| पिछड़ा वर्ग (BC) | ₹11,000 |
| विधवा/अनाथ कन्याएँ | ₹51,000 |
| गरीब विधवा महिलाओं की पुनर्विवाह पर सहायता | ₹51,000 |
यह राशि विवाह से पहले या विवाह के तुरंत बाद लाभार्थी के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से ट्रांसफर कर दी जाती है।
Mukhya Mantri Vivah Shagun yojna Haryana आवेदन प्रक्रिया
Mukhya Mantri Vivah Shagun yojna Haryana का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाती है:
1. ऑनलाइन आवेदन करें:
- इस योजना का आवेदन ऑनलाइन किया जा सकता है। इसके लिए हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट saralharyana.gov.in पर जाकर फॉर्म भरना होगा।
- फॉर्म भरने के बाद आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
2. जरूरी दस्तावेज:
- आवेदक का आधार कार्ड
- परिवार पहचान पत्र (PPP)
- जाति प्रमाण पत्र (SC/BC के लिए)
- गरीबी रेखा से नीचे (BPL) प्रमाण पत्र
- लड़की का जन्म प्रमाण पत्र (18 वर्ष की पुष्टि के लिए)
- विवाह प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
3. फॉर्म की समीक्षा और स्वीकृति:
- आवेदन पत्र और दस्तावेजों की जांच के बाद मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा योजना के तहत राशि स्वीकृत की जाती है।
- सत्यापन के बाद शगुन राशि लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है।
Mukhya Mantri Vivah Shagun yojna Haryana के लाभ
- आर्थिक सहायता: गरीब और वंचित वर्ग के परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान कर उनकी बेटियों के विवाह को सुगम बनाना।
- दहेज प्रथा में कमी: विवाह में वित्तीय सहायता से दहेज प्रथा को हतोत्साहित करने में मदद मिलती है।
- सशक्तिकरण: यह योजना बेटियों के सम्मान और उनके आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।
- सरकारी सहायता का डिजिटल ट्रांसफर: DBT प्रणाली के माध्यम से पारदर्शिता बनी रहती है और भ्रष्टाचार की संभावना कम होती है।
Mukhya Mantri Vivah Shagun yojna Haryana चुनौतियाँ और सुधार की संभावनाएँ
हालांकि यह योजना समाज के वंचित वर्गों के लिए एक बड़ी राहत है, लेकिन इसमें कुछ चुनौतियाँ भी हैं:
- योजना की जागरूकता: कई लाभार्थियों को इस योजना की जानकारी नहीं होती, जिससे वे इसका लाभ नहीं उठा पाते।
- प्रक्रिया की जटिलता: कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की सुविधा ना होने के कारण ऑनलाइन आवेदन में कठिनाई आती है।
- फंड की उपलब्धता: कभी-कभी सरकारी निधियों में देरी के कारण लाभार्थियों को राशि मिलने में समय लग सकता है।
सरकार को Mukhya Mantri Vivah Shagun yojna Haryana के बारे में जागरूकता बढ़ाने और आवेदन प्रक्रिया को और सरल बनाने की दिशा में कार्य करना चाहिए।
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