Mahila Samriddhi Yojana योजना का विवरण (Scheme Details) हरियाणा पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम द्वारा “महिला समृद्धि योजना” लागू की गई है। यह योजना पिछड़ा वर्ग की महिला उद्यमियों को व्यक्तिगत रूप से या स्वयं सहायता समूह (SHG) के माध्यम से अधिकतम ₹1,25,000/- तक का ऋण प्रदान करती है। यह योजना 18 से 55 वर्ष की आयु की महिलाओं के लिए है, जो हरियाणा की स्थायी निवासी हैं। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने या विस्तार करने में मदद करना है।

Mahila Samriddhi Yojana योजना के लाभ (Benefits of the Scheme)
1. **ऋण राशि (Loan Amount):**
प्रति लाभार्थी अधिकतम ₹1,25,000/- तक का ऋण।
2. **लक्षित समूह (Target Group):**
पिछड़ा वर्ग की महिलाएं या स्वयं सहायता समूह (SHG)।
3. Mahila Samriddhi Yojana उद्देश्य (Objective):
महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उन्हें स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना।
पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)
1. आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
2. आवेदक की आयु 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
3. यह योजना केवल महिलाओं के लिए है।
4. व्यक्तिगत लाभार्थी के मामले में आवेदक पिछड़ा वर्ग से संबंधित होना चाहिए।
5. स्वयं सहायता समूह (SHG) में 60% सदस्य पिछड़ा वर्ग से और 40% सदस्य अन्य कमजोर वर्ग (जैसे SC/विकलांग/अल्पसंख्यक) से हो सकते हैं।
6. आवेदक के परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में ₹3,00,000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए।
7. आवेदक के पास परिवार पहचान पत्र (PPP ID) होना चाहिए।
Mahila Samriddhi Yojana आवेदन प्रक्रिया (Application Process)
Mahila Samriddhi Yojana ऑनलाइन आवेदन (Online Application)
1. **चरण 1:** आवेदक अंत्योदय-सरल पोर्टल (https://saralharyana.gov.in/) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
2. **चरण 2:** यदि आवेदक पोर्टल पर पंजीकृत नहीं है, तो वह “नया उपयोगकर्ता” पर क्लिक करके पंजीकरण कर सकता है।
3. **चरण 3:** पंजीकरण के लिए नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड और राज्य जैसे सभी अनिवार्य विवरण भरें और “सबमिट” पर क्लिक करें।
4. **चरण 4:** प्राप्त OTP के माध्यम से अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को सत्यापित करें और पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करें।
लॉगिन करके आवेदन (Login to Apply)
1. चरण 1: अंत्योदय-सरल पोर्टल पर जाएं और पंजीकृत ईमेल आईडी और पासवर्ड के साथ लॉगिन करें।
2. चरण 2: “सेवाओं के लिए आवेदन करें” पर क्लिक करें और फिर “सभी उपलब्ध सेवाएं देखें” पर क्लिक करें।
3. चरण 3:योजना का चयन करें और आवेदन फॉर्म भरें।
4. चरण 4: अपना परिवार पहचान पत्र (PPP ID) नंबर दर्ज करें और “परिवार डेटा प्राप्त करें” पर क्लिक करें।
5. चरण 5: लाभार्थी का नाम चुनें और OTP के माध्यम से सत्यापन करें।
6. चरण 6: सभी अनिवार्य विवरण भरें और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
7. चरण 7 आवेदन फॉर्म का पूर्वावलोकन करें और “सबमिट” पर क्लिक करें।
आवश्यक दस्तावेज़ (Documents Required)
1. पहचान प्रमाण (आधार कार्ड) – Identity Proof (Aadhaar Card)
2. आयु प्रमाण (Proof of Age)
3. निवास प्रमाण/पता प्रमाण (Haryana Domicile Certificate)
4. जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate)
5. परिवार पहचान पत्र (PPP ID)
6. पैन कार्ड की प्रति (Copy of PAN Card)
7. आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो (Passport-size Photograph)
8. बैंक खाता विवरण (Bank Account Details)
9. अन्य आवश्यक दस्तावेज़ (Any Other Required Documents)
आवेदन की स्थिति जांचें (Track Application Status)
आवेदक अंत्योदय-सरल पोर्टल पर विभाग का नाम, योजना का नाम और आवेदन संदर्भ आईडी दर्ज करके अपने आवेदन की स्थिति जांच सकते हैं।
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